उत्तर प्रदेश में पंजीकृत 121 राजनैतिक दलों को कारण बताओ नोटिस
लखनऊ 11 अगस्त,(वार्ता) निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्राविधानों के तहत पंजीकृत उत्तर प्रदेश के 121 पंजीकृत राजनैतिक दलों द्वारा वर्ष 2019 से 2024 के बीच किसी भी चुनाव में भाग न लेने वाले दलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये हैं जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इन राजनैतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि कारण बताओ नोटिस के सम्बंध में राजनीतिक दल के अध्यक्ष/महासचिव अपना प्रत्यावेदन, शपथ पत्र एवं सुसंगत अभिलेखों समेत 21 अगस्त तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्राप्त करा सकते हैं और सुनवाई के लिये दो और तीन सितंबर को चुनाव कार्यालय में उपस्थित हो कर व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रख सकते हैं।
श्री रिणवा ने कहा कि यदि दल की ओर से कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में निर्धारित तिथि के भीतर प्रत्यावेदन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो यह माना जायेगा कि राजनैतिक दल को इस मामले में कुछ नहीं कहना है और संबंधित दल को राजनैतिक दलों की सूची से हटाये जाने के सम्बंध में संस्तुति प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दिया जायेगा।
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