राशन वितरण में गड़बड़ी पर कोटेदार का लाइसेंस रद्द करने का आदेश बरकरार
प्रयागराज , (दिनेश तिवारी) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बूदन लाल उचित मूल्य दुकान (कोटेदार) के लाइसेंस को रद्द करने की चुनौती याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने यह आदेश दिया। शिकायत मिली थी कि याची ने 6 महीने से अधिक समय तक कई राशन कार्ड धारकों को अनाज नहीं दिया। जांच में पाया गया कि अगस्त और सितंबर 2017 के वितरण रजिस्टर में गड़बड़ियां थीं जैसे 17 कार्डधारकों को अनाज देना दर्ज था, लेकिन केवल 13 के हस्ताक्षर मौजूद थे। मिट्टी के तेल (केरोसिन) के वितरण का रजिस्टर भी पेश नहीं किया गया। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता ने स्वयं लिखित बयान में स्वीकार किया था कि उसने कुछ राशन कार्डों पर बिना अनाज दिए फर्जी प्रविष्टि कर दी थी। 9 मार्च 2018 को लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कोटेदार का अनुबंध रद्द कर दिया, और 17 अक्टूबर 2018 को अपील भी खारिज हो गई। याची ने कहा कि वह दिव्यांग है, नियमित रूप से अनाज बांटता रहा है, औ...