सरकारी वकीलों के दफ्तर में स्टाफ की कमी पर हाईकोर्ट नाराज , यूपी सरकार से मांगा जवाब
प्रयागराज,( दिनेश तिवारी ) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकारी अधिवक्ताओं के कार्यालय में लंबे समय से खाली पड़े पदों और स्टाफ की कमी को लेकर नाराजगी जताई है। न्यायालय ने कहा कि स्टाफ की कमी और फाइल के सही रखरखाव की व्यवस्था न होने से मामलों की सुनवाई प्रभावित हो रही है जो न्याय प्रशासन में बाधा के समान है। न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने सुबेदार यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पडी किया । मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। सुबेदार के मामले में सुनवाई के दौरान पहले कोर्ट को बताया गया था कि संबंधित अधिकारियों से निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैंए जिस पर जिलाधिकारी को तलब करने का निर्देश दिया गया था। बाद में अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि निर्देश व्हाट्सएप पर भेजे गए थे पर उन्हें डाउनलोड कर प्रिंट नहीं किया जा सका , जिससे गलती से यह कहा गया कि निर्देश प्राप्त नहीं हुए। न्यायालय ने कहा कि हाल के समय में कई मामलों में यह देखा गया है कि सरकारी विभाग स...