उप्र में उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विलय अब तीन किमी के अंदर होगा
लखनऊ 28 अगस्त (वार्ता) उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर के नियमों में अब संशोधन कर दिया गया है। 50 से कम छात्र नामांकन वाले विद्यालयों के मर्जर के नियम में संशोधन किया गया है। अभी तक प्रदेश में जहां विद्यालयों के पेयरिंग की व्यवस्था की सीमा एक किलोमीटर की थी, जिसे विभाग ने बढ़ाकर तीन किलोमीटर कर दिया है।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव बेसिक दीपक कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विद्यालयों में 50 से कम संख्या वाले छात्रों के मर्जर को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब विभाग ने मर्जर के दायरे को बढ़ाकर तीन किलोमीटर कर दिया है। बीते जुलाई महीने में 50 से कम छात्र संख्या वाले 5000 से अधिक स्कूलों के मर्जर को लेकर उठे विवाद खड़ा हो गया था। अभिभावकों का कहना था कि विभाग ने उनके बच्चों का मर्जर एक किलोमीटर के दायरे में ना कराकर तीन से पांच किमी के दायरे में कराया है।इस बारे में बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा था कि पांच हजार विद्यालयों का मर्जर एक किमी के दायरे में ही किया गया है। अब विभाग की तरफ से इस नियम को भी संशोधित कर दिया गया है।
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने अपने निर्देश में कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपेक्ष में छोटे एवं कम संसाधनों वाले विद्यालयों को बड़े विद्यालयों के साथ शामिल किए जाने के संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सचिव की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है। इस आदेश के संदर्भ में प्रदेश के बेसिक शिक्षा विद्यालयों में 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों की पेयरिंग के नियम में संशोधन किया गया है। अब ऐसे विद्यालयों की एक किलोमीटर की सीमा से बढ़ाकर तीन किलोमीटर की सीमा में किया जाएगा।
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