प्रवीण वशिष्ठ केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त नियुक्त
नयी दिल्ली 17 जनवरी (वार्ता) राष्ट्रपति द्रौपदी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 4(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है।
शनिवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री वशिष्ठ ने शुक्रवार को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के समक्ष सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्हें यह शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 5(3) के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत किया गया था।बिहार कैडर के 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी प्रवीण वशिष्ठ का तीन दशकों से अधिक का विशिष्ट सेवाकाल रहा है। उन्होंने कानून प्रवर्तन, संकट प्रबंधन और सुरक्षा प्रबंधन जैसे विविध एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सेवाएं दी हैं। उन्होंने बिहार में आर्थिक अपराध शाखा और आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के महानिरीक्षक (आईजी) के रूप में अपनी सेवा दी है। पुलिस अधीक्षक के रूप में उन्होंने रांची, दुमका और गढ़वा जैसे संवेदनशील जिलों में कानून-व्यवस्था बनाए रखी। इसके अलावा, उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक के पदों पर भी कार्य किया है।
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए श्री वशिष्ठ ने गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव, विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) और विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया।
शपथ ग्रहण समारोह में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय सतर्कता आयोग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के अनुसार, सीवीसी में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और दो सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है। सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल चार वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, निर्धारित है।

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