उच्चतम न्यायालय ने सरकारों की ओर से दी जाने वाली मुफ्त वस्तुओं, सेवाओं पर जतायी गंभीर चिंता

नयी दिल्ली, 19 फरवरी (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकारों की ओर से मुफ्त वस्तुओं एवं सेवाओं (फ्रीबीज) तथा सब्सिडी की घोषणा करने की बढ़ती प्रथा पर गंभीर चिंता जताई।
न्यायालय ने आगाह किया कि इसका वित्तीय बोझ अंततः करदाताओं पर पड़ता है और यह दीर्घकालिक आर्थिक विकास में बाधा डाल सकता है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने 'तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (टीएनपीडीसीएल) की ओर से बिजली (संशोधन) नियम, 2024 के नियम 23 को चुनौती देने वाली दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बढ़ते राजस्व घाटे के बीच इस तरह की दरियादिली के पीछे के वित्तीय विवेक पर सवाल उठाए।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "लेकिन यह पैसा जिसे राज्य अब भुगतान करने की बात कह रहा है, उसका भुगतान कौन करेगा? यह करदाताओं का पैसा है।" उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि तथाकथित 'मुफ्त' लाभों का वित्तपोषण सार्वजनिक खजाने से किया जाता है।
न्यायालय ने व्यापक परिणामों की चेतावनी देते हुए टिप्पणी की कि 'इस तरह के उपहारों के वितरण से राष्ट्र का आर्थिक विकास बाधित होगा।' उन्होंने बताया कि कई राज्य राजस्व घाटे में चलने के बावजूद कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार करना जारी रखते हैं, जिससे यह चिंता पैदा होती है कि विकास पर व्यय अनिवार्य रूप से प्रभावित होगा।
यह स्वीकार करते हुए कि राज्य का कर्तव्य उन लोगों की मदद करना है जो शिक्षा या सम्मानजनक जीवन जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं, न्यायालय ने सवाल उठाया कि क्या सब्सिडी का लक्ष्य सही तरीके से तय किया जा रहा है। न्यायालय ने नोट किया कि लाभ अक्सर उन लोगों तक भी पहुँच जाते हैं जो वास्तव में जरूरतमंद नहीं हैं।
पीठ ने विशेष रूप से मुफ्त बिजली योजनाओं का जिक्र करते हुए अंधाधुंध सब्सिडी पर सवाल उठाया और रेखांकित किया कि कुछ राज्यों में बड़े जमींदारों को भी मुफ्त बिजली मिलती है, जिससे वे बिना किसी लागत के बिजली जलाते हैं और मशीनें चलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "यदि आप सुविधा चाहते हैं, तो इसके लिए भुगतान करें।"
न्यायालय ने ऐसी घोषणाओं के समय की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पूछा, "हम केवल तमिलनाडु के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं। हम इस तथ्य पर हैं कि चुनाव से ठीक पहले योजनाओं की घोषणा क्यों की जा रही है। सभी राजनीतिक दलों और समाजशास्त्रियों को इस विचारधारा पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। यह कब तक चलेगा?"
न्यायमूर्ति बागची ने राजकोषीय योजना और नियामकीय ईमानदारी के बारे में चिंता जताई। उन्होंने उन उदाहरणों का उल्लेख किया जहाँ वैधानिक नियामकों द्वारा बिजली दरें तय किए जाने के बाद सरकारें हस्तक्षेप करती हैं।
न्यायमूर्ति बागची ने सुझाव दिया कि यदि ऐसे लाभ दिए जाने हैं, तो उन्हें बजटीय आवंटन में पारदर्शी रूप से दिखाया जाना चाहिए। उन्होंने अनियोजित खर्च के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा, "यदि आप वास्तव में यह सब करना चाहते हैं, तो इसे बजटीय आवंटन में डालें और फिर उचित ठहराएं कि आप ऐसा कैसे करेंगे।"
बिजली (संशोधन) नियम, 2024 का नियम 23 यह अनिवार्य करता है कि बिजली की दरें बिजली कंपनियों की लागत के अनुसार ही होना चाहिए। यदि घाटा होता है तो भी यह एनुअलल रिकरिंग रेवेन्यू (एआरआआर) के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। इस घाटे को भी आसान किश्तों में वसूल किया जाना चाहिए। साथ ही 10 जनवरी 2024 तक जो भी पहले से घाटा जमा है, उसे भी एक तय समय सीमा के अंदर पूरा करना होगा।
न्यायालय ने केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर उनके जवाब मांगे हैं।

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