गृह मंत्रालय ने केन्द्र में आईजी के पद पर तैनाती के नियमों में किया बदलाव
नयी दिल्ली 31 जनवरी (वार्ता) केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों की केन्द्र में पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) के पद पर तैनाती के नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि इसके लिए केन्द्र में पुलिस अधीक्षक (एसपी) या पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) पद पर दो वर्ष तक कार्य का अनुभव अनिवार्य है। मंत्रालय के 28 जनवरी को जारी आदेश में कहा गया है कि यह नियम वर्ष 2011 के बैच और उसके बाद के आईपीएस अधिकारियों पर लागू होगा।
इसका उद्देश्य नेतृत्व वाले वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति से पहले अधिकारियों के लिए केंद्रीय स्तर पर पर्याप्त अनुभव सुनिश्चित करना है।
आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2011 बैच और उसके बाद के आईपीएस अधिकारियों के लिए केन्द्र में आई जी के पद से संबंधित पैनल में शामिल होने के लिए एसपी या डीआईजी या सककक्ष स्तर पर कम से कम दो वर्ष की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अनिवार्य है।
मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस आदेश की प्रति जारी की है और कहा है कि वे उनके राज्य के कैडर में तैनात सभी आईपीएस अधिकारियों तक यह जानकारी पहुंचाना सुनिश्चित करे।
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