सरकार ने परमाणु ऊर्जा से जुड़ी वस्तुओं के आयात पर पूर्व प्रभाव से सीमा शुल्क माफ किया
नयी दिल्ली, 12 जून (वार्ता) सरकार ने परमाणु ऊर्जा से जुड़ी वस्तुओं के आयात पर 01 अप्रैल 2019 से 31 जनवरी 2026 की अवधि के लिए पूर्व प्रभाव से सीमा शुल्क माफ कर दिया है।
वित्त मंत्रालय द्वारा गुरुवार देर रात जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 01 फरवरी 2026 की अधिसूचना के माध्यम से उस तारीख से परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए सभी वस्तुओं पर देय संपूर्ण सीमा शुल्क से मुक्त आयात की अनुमति दी गयी है। हालांकि उससे पहले इन वस्तुओं पर सीमा शुल्क का प्रावधान था।
इसमें कहा गया है कि इन वस्तुओं पर 01 अप्रैल 2019 से 31 जनवरी 2026 की अवधि के दौरान लगाये जाने वाले सीमा शुल्क की "वसूली न करने के संबंध में एक प्रथा समान्यतः प्रचलन में थी"।
मंत्रालय की गुरुवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है, "केंद्र सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि ...उक्त वस्तुओं के आयात पर देय संपूर्ण सीमा शुल्क, यदि कोई हो, दिनांक 01 अप्रैल 2019 से दिनांक 31 जनवरी 2026 की अवधि के दौरान उक्त वस्तुओं के आयात के संबंध में देना अपेक्षित नहीं होगा।"
उल्लेखनीय है कि सरकार ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए दूसरे गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के साथ परमाणु ऊर्जा को भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। इसी संदर्भ में संसद ने पिछले साल दिसंबर में 'शांति' विधेयक को भी मंजूरी प्रदान की थी।
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