उप्र सरकार लाई एकमुश्त समाधान योजना, नगर निकायों के बकायेदारों को ब्याज और सरचार्ज में 100 फीसदी छूट


लखनऊ, 22 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकायों के करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने की घोषणा की है।
अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों के बकायेदारों को गृहकर, जलकर और सीवरकर के बकाया भुगतान पर ब्याज एवं सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। विभाग के अनुसार योजना 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में करदाता केवल मूल कर जमा कर अपने बकाया का निस्तारण कर सकेंगे।
सरकार का उद्देश्य लंबित कर वसूली को बढ़ावा देने के साथ-साथ नागरिकों को आर्थिक राहत प्रदान करना है। यह योजना प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों के नागरिकों के लिए लागू होगी। योजना का लाभ लेने के इच्छुक करदाताओं को अपने निकटतम नगर निकाय कार्यालय में संपर्क कर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर योजना का लाभ उठाकर बकाया करों से मुक्ति प्राप्त करें और ब्याज व सरचार्ज में मिल रही शत-प्रतिशत छूट का अधिकतम लाभ लें।

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