केंद्र ने औषधि से संबंधित नियम, 2026 को किया अधिसूचित; 30 मिलीलीटर से ज़्यादा अल्कोहल-आधारित माउथवॉश 'अनुसूची के' से बाहर
नयी दिल्ली, 10 जुलाई (वार्ता) केंद्र सरकार ने औषधि से संबंधित नियम, 1945 में संशोधन करते हुए औषधि से संबंधित (दसवां संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत, 30 मिलीलीटर से ज़्यादा क्षमता वाली बोतलों या पैक में बेचे जाने वाले और 12 प्रतिशत से ज़्यादा एथिल अल्कोहल वाले माउथवॉश उत्पादों को 'अनुसूची के' के अंतर्गत मिली छूट से बाहर कर दिया गया है।यह संशोधन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आठ जुलाई, 2026 की अधिसूचना जी.एस.आर. 607(ई) के माध्यम से जारी किया गया है और नौ जुलाई, 2026 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया है। नए नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह महीने बाद लागू होंगे।
इस अधिसूचना को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 12 और 33 के तहत, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के बाद जारी किया गया है।
संशोधन के भाग के रूप मे, केंद्र सरकार ने औषधि से संबंधित नियम, 1945 की 'अनुसूची के' में एक नई प्रविष्टि नंबर 52 जोड़ा है। नई प्रविष्टि में ऐसे सभी माउथवॉश शामिल हैं जिनमें 12 प्रतिशत से ज़्यादा अल्कोहल (वॉल्यूम/वॉल्यूम के हिसाब से एथिल अल्कोहल) होता है और जिन्हें 30 मि.ली. से ज़्यादा की बोतलों या पैक में बेचा जाता है। 'अनुसूची के' के तहत छूट के नियमों में भी इसी के अनुसार बदलाव किए गए हैं।
औषधि के 'अनुसूची के' में उन दवाओं की श्रेणी शामिल हैं हैं जिन्हें तय शर्तों के साथ 'औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम' और उसके तहत बने नियमों की कुछ धाराओं से छूट मिली हुई है। हालिया संशोधन के बाद, अल्कोहल-आधारित माउथवॉश की खास श्रेणी को छह महीने के बाद पहले जैसी छूट नहीं मिलेगी।
मंत्रालय ने बताया कि संशोधन का मसौदा पहले 16 अक्टूबर, 2025 को जारी किया गया था, जिसमें संबंधित पक्षों से आपत्तियां एवं सुझाव मांगे गए थे। मसौदा अधिसूचना की प्रतियां 18 अक्टूबर, 2025 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थीं लेकिन इस अवधि के दौरान कोई आपत्ति या सुझाव नहीं मिला।
छह महीने की इस समय-सीमा का मकसद निर्माताओं, वितरकों और दूसरे संबंधित हितधारकों को पर्याप्त समय देना है ताकि वे संशोधित नियमों के लागू होने से पहले उनमें बताई गई ज़रूरतों को पूरा कर सकें।

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