नरेन्द्र गिरि मौत के मामले में सीबीआई को मिली तीनो आरोपियों की सात दिन की रिमांड
प्रयागराज,27 सितम्बर (वार्ता) अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं बाघम्बरी गद्दी के महंत नरेन्द्र गिरी की पिछले सोमवार को हुई मौत के मामले में नैनी सेन्ट्रल जेल में बंद तीनों आरोपियों की अदालत ने सात दिन की सीबीआई रिमांड मंजूर कर ली।
अभियोजन अधिकारी अंकित तोमर ने सीबीआइ की ओर से अर्जी पेश की। इसमें कहा गया कि महंत नरेंद्र गिरि की मृत्यु मामले में आरोपित उनके शिष्य आनंद गिरि, मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उसका पुत्र संदीप नैनी जेल में बंद हैं। उनसे पूछताछ और साक्ष्य संकलन करना जरूरी है। आरोपितों को 15 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में सौंपा जाए।मुख्य न्यायिक अधिकारी (सीजेएम) हरेन्द्र नाथ की अदालत ने अभियोजन अधिकारी अंकित तोमर की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई की। वीड़ियो कान्फ्रेंसिग से आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी से अदालत ने जानकारी ली। आरोपियों ने दो-तीन दिन की ही रिमांड मंजूर करने की
गुहार लगाई थी लेकिन अदालत ने सात दिन रिमांड की मंजूरी दे दी। अदालत ने मंगलवार सुबह नौ बजे से लेकर चार अक्टूबर के शाम छह बजे तक रिमांड दिया है।
आंनद गिरी के अधिवक्ता सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हमने अदालत के सामने पक्ष रखा कि यहां पर सीबीआई न्यायालय का ज्यूरिडक्शन नहीं है और ज्यूडिसियल कस्टडी में सीबीआई द्वारा कोई बयान दर्ज नहीं कराया गया है, ऐसे में उनकी पुलिस कस्टडी नहीं बनती लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने उनकी सात दिन की पुलिस कस्टडी स्वीकृत किया है।

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